मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना एवं पीएम कुसुम योजना
मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना एवं पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत किसानों को सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पम्प उपल्बध करवाये जाते हैं। इसके अन्तर्गत ऐसे सभी किसान आवेदन कर सकते है जिन्होने स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं लिया हो या सोलर पम्प लगने के पश्चात स्थाई विद्युत कनेक्शन कटवाने के लिए सहमति प्रदान की हो। इस योजना में 1 एचपी से 7.5 एचपी तक सोलर पम्प हैं। शासन द्वारा किसानों को विभिन्न पम्पों पर 83% से 65% तक तथा गौशालाओं कों लगभग 50% तक अनुदान प्राप्त होता है। कृषक अंशदान निम्न प्रकार है। 1एचपीडीसी – रु 19000, 2एचपीडीसी सरफेस – रु 23000, 2एचपीडीसी सबमर्सिबल रु 25000, 3एचपीडीसी सबमर्सिबल रु 36000, 5एचपीडीसी सबमर्सिबल रु 72000, 7.5एचपीडीसी सबमर्सिबल रु 1,35,000 , 7.5एचपीएसी सबमर्सिबल रु 1,35,000 है।
लाभार्थी:
प्रदेश के समस्त किसान, गौशालाएं, व अन्य विभाग
लाभ:
शासन द्वारा किसानों को विभिन्न पम्पों पर 83% से 65% तक तथा गौशालाओं कों लगभग 50% तक अनुदान प्राप्त होता है। कृषक अंशदान निम्न प्रकार है। 1एचपीडीसी – रु 19000, 2एचपीडीसी सरफेस – रु 23000, 2एचपीडीसी सबमर्सिबल रु 25000, 3एचपीडीसी सबमर्सिबल रु 36000, 5एचपीडीसी सबमर्सिबल रु 72000, 7.5एचपीडीसी सबमर्सिबल रु 1,35,000 , 7.5एचपीएसी सबमर्सिबल रु 1,35,000 है।
आवेदन कैसे करें
आवेदन https://cmsolarpump.mp.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकता है। आवेदन करते समय आवेदक को रु 5000 की पंजीयन राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी । अधिक जानकारी के लिए ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।