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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना ।

दिनांक : 01/08/2014 - | सेक्टर: पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

इस योजना में  पिछडे़ वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे व्यक्तियों जिनके परिवार की वार्षिक आय क्रिमिलियर की सीमा के अन्तर्गत है उन्हें स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु कुल 50000 हजार की सीमा तक बैंक ऋण  प्रदान किया जाता है।  योजना में  30 प्रतिशत  अधिकतम रू. 15000 हजार अनुदान का प्रावधान है ।

लाभार्थी:

पिछडे वर्ग के व्यक्यिों को स्वरोजगार के रूप में कृषि] उद्योग] व्यवसाय में स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

लाभ:

इस योजना में पिछडे वर्गे के व्यक्तियों को योजना मे क्रीमिलेयर की सीमा में आने वाले व्यक्तियों को अधिकतम रूपये 50000 हजार तक की कार्य योजना स्वीकृत की जा सकती है तथा कुल ऋण लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 15 हजार का अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है ।

आवेदन कैसे करें

वर्तमान में आवेदन एम.पी.आनलाईन के माध्यम से किये जाते है ।