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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना

दिनांक : 27/07/2013 - | सेक्टर: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अ.   झाबुआ जिले में वर्तमान में 355 उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का  खाद्यान्न 228666 पात्र परिवार ए.ए.वाय. एवं प्राथमिक परिवार (बी.पी.एल. एवं अन्य 24 श्रेणियों)   हितग्रहियो को नियमित वितरण माह की 1 से 21 तारीख तक POS मशीन के माध्यम से करवाया जाता है । 

ब.  राज्य स्तर से ऑनलाइन दुकानवार हितग्राहियों का आवंटन जारी होता है जिसे नागरिक आपूर्ति निगम द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत परिवहन कर वेयर हाउस से उचित मूल्य दुकान तक खाद्यान्न (गेहू व चावल), नमक एवं शक्कर का परिवहन किया जाता है ।

स. योजना में पत्रतापर्ची के आधार पर प्रत्येक AAY परिवार को ३५ किलो खाद्यान्न ( गेहू व चावल) 01 किलो नमक एवं १ किलो शक्कर प्रति परिवार तथा प्राथमिक परिवारों को ५ किलो खाद्यान्न 01 किलो  नमक प्रति परिवार वितरण किये जाने का प्रावधान है । केरोसिन AAY परिवार को २ लीटर यावं प्राथमिक  परिवार को १.५ लीटर वितरण करने का प्रावधान है, परन्तु केरोसिन की प्रदाय मात्र प्रति माह परिवर्तनशील है ।

द .   जिले में 355 उचित मूल्य दुकान का संचालन सहकारिता समितियाॅ/उपभोक्ता भण्डार/ वन समिति/स्व सहायता समुहो द्वारा किया जा रहा है ।

लाभार्थी:

योजना के तहत अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार (बी-पी.एल. एवं अन्य 24 श्रेणियों के परिवारों) को प्रति माह खाद्यान्न का वितरण

लाभ:

योजना के तहत अतिगरीब व गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त होगी

आवेदन कैसे करें

योजना के अंतर्गत स्थानीय निकाय (नगरीय/ग्रामीण) द्वारा सम्बंधित आवेदक को सचिव/नगरीय निकाय के कार्यालय में शासन द्वारा निर्धारित २५ पात्र श्रेणियों में से किसी पात्र श्रेणी सत्यापित करवाना होगा । अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.samagra.gov.in, www.nfsa.gov.in, पर संपर्क किया जा सकता है ।