मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है |
लाभार्थी:
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा-२ में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 % या उससे अधिक निःशक्तता हो। 2.मध्यप्रदेश का निवासी हो। 3.न्यूनतम आयु- आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। 4. विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो। 5. आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।
लाभ:
योजना के अंतर्गत दम्पत्ति मे से किसी एक के नि:शक्त होने पर सहायता राशि रू. 2,00,000/- एवं दोनो दांपत्य (युवक एवं युवती) के नि:शक्त होने पर रू. 1,00,000/- की सहायता प्रदान की जाती हैं।
आवेदन कैसे करें
योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन या ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी – संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग एवं आवेदन पत्र के निराकरण की समय-सीमा – 15 कार्य दिवस है|