मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ।
दिनांक : 01/08/2014 - | सेक्टर: पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।
इस योजना में पिछडे़ वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे व्यक्तियों जिनके परिवार की वार्षिक आय क्रिमिलियर की सीमा के अन्तर्गत है उन्हें स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु कुल 10-00 लाख की सीमा तक बैंक ऋण प्रदान किया जाता है । योजना में 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 2-00 लाख अनुदान का प्रावधान है ।
लाभार्थी:
पिछडे वर्ग के व्यक्यिों को स्वरोजगार के रूप में कृषि] उद्योग] व्यवसाय में स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।
लाभ:
इस योजना में पिछडे वर्गे के व्यक्तियों को योजना मे क्रीमिलेयर की सीमा में आने वाले व्यक्तियों को अधिकतम रूपये 10 लाख तक की कार्य योजना स्वीकृत की जा सकती है तथा कुल ऋण लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 2 लाख का अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है ।
आवेदन कैसे करें
वर्तमान में आवेदन एम.पी.आनलाईन के माध्यम से किये जाते है ।